नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2023 पेश किया है. इस बार के बजट में नई आयकर व्यवस्था के तहत बड़े प्रोत्साहन और पूंजीगत व्यय में बड़ा पुश दिया गया है. वहीं इस बार बजट में सबसे ज्यादा राहत इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को मिली है. सरकार ने इनकम टैक्स भरने का स्लैब बढ़ा दिया है. इससे लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस ऐलान के साथ ही लोगों को इनकम टैक्स में बचत होने वाली है. वहीं इस बार के बजट में मोदी सरकार ने वो कर दिखाया है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी.
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि New Tax Regime में इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है. नई कर व्यवस्था अब डिफॉल्ट कर व्यवस्था (Default Tax Regime) होगी. वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब की संख्या भी कम कर दी. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बुधवार 1 फरवरी 2023 को 2024 के आम चुनावों से पहले अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश किया, वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नई कर व्यवस्था अब डिफॉल्ट कर व्यवस्था होगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की भी घोषणा है. वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा, “वर्तमान में 5 लाख रुपये की आय वाले कोई आयकर नहीं देते हैं और मैं नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं.” यानी की जिनकी आय 7 लाख रुपये सालाना है उनको रीबेट हासिल होगी और उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा.
इसके साथ ही New Tax Regime के तहत जो कि अब Default Tax Regime होगा, उसमें तीन लाख रुपये से छह लाख रुपये तक की कुल आय पर 5 फीसदी, छह लाख से नौ लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी, नौ लाख से बारह लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी, बारह लाख रुपये से पंद्रह लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी कर लगाया जाएगा. वहीं प्रंद्रह लाख रुपये और उससे अधिक की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा. ऐसे में जिनकी इनकम अब 10 लाख रुपये सालाना है वो 15 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में आएंगे.