Thursday, March 28, 2024
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विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में हटाए गए कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

देहरादून विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में हटाए गए कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने हटाए गए कर्मचारियों की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट की डबल बेंच के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गए कर्मचारियों की याचिका खारिज हो गई है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है।

क्या है पूरा मामला
विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों का मामला उजागर होने के बाद कार्मिक विभाग के रिटायर्ड अधिकारियों की समिति को जांच सौंपी गई थी। विधानसभा अध्‍यक्ष के अनुसार वर्ष 2012 से अब तक ये नियुक्तियां की गई थीं। बता दें कि उत्‍तराखंड विधानसभा सचिवालय में की नियुक्तियों में अनिमितता के मामले में विधानसभा अध्‍यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने सचिवालय में विवादों से घिरी 228 नियुक्तियां रद कर दी थीं।

वहीं विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को निलंबित कर दिया गया था। इसी को लेकर निलंबित कर्मचारी नैनीताल हाईकोर्ट गए थे। नैनीताल हाईकोर्ट से मायूसी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख किया था जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खरिज कर दिया है।

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