Sunday, September 8, 2024
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आरटीआइ से हुआ बड़ा खुलासा, छात्रों से की जा रही थी वसूली… पढ़े ये खबर

देहरादून: शिक्षा का अधिकार (आरटीई) न सिर्फ हर एक बच्चे की शिक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि इसके माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला का अधिकार भी देता है। ऐसे बच्चों की फीस सरकार वाहन करती है। हालांकि, सरकार से फीस प्राप्त करने के बाद भी स्कूल गरीब बच्चों से विभिन्न तरह से वसूली करते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण सूचना के अधिकार (आरटीआइ) में उजागर हुआ। अपील के रूप में सूचना आयोग पहुंचे प्रकरण में स्कूल को करीब 87 हजार रुपये लौटाने पड़े।

आरटीआइ में वसूली को लेकर जानकारी मांगी
दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सहस्रधारा रोड स्थित मधुर विहार निवासी धर्मेंद्र कुमार ठाकुर ने जिला शिक्षा अधिकारी देहरादून से आरटीआइ में राजपुर रोड स्थित स्कालर्स होम स्कूल में आरटीई के छात्रों से की जा रही वसूली को लेकर जानकारी मांगी। यहां से पत्र उपशिक्षा अधिकारी रायपुर कार्यालय भेजा गया। तय समय के भीतर सूचना न मिलने पर धर्मेंद्र कुमार ने सूचना आयोग में अपील की। प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त विपिन चंद्र ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया। सूचना देने में किए गए विलंब पर उप शिक्षा अधिकारी रायपुर पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। आयोग के सख्त रुख के बाद उपशिक्षा अधिकारी ने स्कालर्स होम से आरटीई के तहत दाखिल छात्रों से वसूल की गई धनराशि का ब्योरा जुटाना शुरू किया।

स्कूल के अभिलेखों के निरीक्षण में उपशिक्षा अधिकारी ने पाया कि स्कूल ने छह छात्रों से वर्ष 2015-16, 2019-20, 2020-2022 के बीच 87 हजार रुपये की धनराशि अध्ययन सामग्री के रूप में वसूल की है। इस बीच एक अच्छी बात यह हुई कि स्कूल ने सभी बच्चों को राशि लौटा भी दी। इसका विवरण उपशिक्षा अधिकारी ने सूचना आयोग को भी उपलब्ध कराया।

छात्रों को लौटाई गई रकम
छात्र, लौटाई गई राशि (रु.में)
मनीष भट्ट, 16230
सजरा मलिक, 16560
वैष्णवी, 16560
ऐश्वर्य भट्ट, 12640
अंश वर्मा, 12640
नैतिक सोनकर, 12640

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